
प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना: असंगठित श्रमिकों के लिए सुरक्षित भविष्य की पहल
संवाददाता धनंजय जोशी
जिला पांढुरना मध्य प्रदेश
नगर पालिका परिषद पांढुर्णा में पंजीयन प्रक्रिया प्रारंभ
पांढुरना – श्रम मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा संचालित प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पेंशन योजना है।
प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के अंतर्गत 18 से 40 वर्ष आयु वर्ग के ऐसे असंगठित श्रमिक, जिनकी मासिक आय 15,000 रुपये अथवा उससे कम है तथा जो EPFO, ESIC एवं NPS के सदस्य नहीं हैं, योजना के लिए पात्र हैं।

इस योजना में स्ट्रीट वेंडर्स, रिक्शा चालक, ईंट-भट्ठा श्रमिक, मनरेगा एवं कृषि श्रमिक, मछुआरे, आयुष्मान भारत के हितग्राही सहित अन्य असंगठित श्रमिक शामिल हैं। योजना से जुड़ने पर श्रमिक 60 वर्ष की आयु पूर्ण करने के पश्चात 3,000 रुपये प्रतिमाह पेंशन का लाभ प्राप्त कर सकते हैं।
वर्तमान में नगर पालिका परिषद पांढुर्णा द्वारा प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना अंतर्गत पंजीयन प्रारंभ कर दिए गए हैं। कलेक्टर श्री नीरज कुमार वशिष्ठ द्वारा बैठक में दिए गए निर्देशानुसार, जिले के समस्त निकायों से अपेक्षा की गई है कि वे अधिक से अधिक पात्र असंगठित श्रमिकों का पंजीयन सुनिश्चित करें।
जिले के समस्त असंगठित श्रमिकों से अपील की गई है कि वे इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए अपना पंजीयन कराते हुए प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना से जुड़ें। योजना का लाभ लेने के लिए श्रमिक निकटतम कॉमन सर्विस सेंटर के माध्यम से अथवा केंद्र सरकार द्वारा संचालित मानधन पोर्टल https://maandhan.in/� पर पंजीयन कर सकते हैं।